मध्य प्रेदश राज्य में वह परिवार जो आर्थिक परेशानियों एवं गरीबी रेखा से भी नीचे का जीवन यापन कर रहे है। उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के गरीब नागरिको को सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जायेगी। जिन परिवार के मुखिया की मृत्यु किसी कारणवश या किसी दुर्घटना में हो जाती है। ऐसे परिवार को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 20 हजार से 40 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाएगी इस योजना से गरीब नागरिक अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सके।
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना क्या है?
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के उन गरीब परिवारों के लिए शुरू किया गया है। जिनके परिवार के मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है जिसके कारण उस परिवार के लोगो को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत पीड़ित परिवार के सदस्यों को 20 हजार रुपए अनुदान के रूप में प्रदान करेगी। यह आर्थिक सहायता गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करने वाले मृतक परिवार के लोगो को एकमुश्त राशि के रूप में प्रदान की जायेगी।
इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू की गई है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत परिवार के कमाने वाले सदस्य चाहे वह पुरुष हो या महिला उनकी आकस्मिक मृत्यु होने पर परिवार के अन्य सदस्यों का भरण पोषण करने के लिए सहायता के रूप में वित्तीय राशि का लाभ प्रदान किया जाएगा।
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का उद्देश्य
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य अपने राज्य के ऐसे परिवारों के नागरिक जो गरीबी रेखा से भी नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं और ऐसे परिवार जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो जाने के बाद उनके घर में उनके जीवन में जिस तरह की कठनाईया आती है और वे लोग बहुत सारी आर्थिक समस्याओं का सामना करते है ऐसी परिस्थिति को देखते हुए भारत सरकार द्वारा एक नई योजना को लागू किया है जिसमें मृतक के परिवार वालों को आर्थिक वित्तीय सहायता राशि 20 हजार रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। जिससे की पीड़ित परिवार अपना भरण पोषण कर सके।
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लाभ एवम विशेषताएं
1. राज्य के गरीब परिवारों को आर्थिक एवम सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना को शुरू किया गया है।
2. इस योजना का लाभ राज्य के गरीब एवम बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवारों को दिया जाएगा।
3. इस योजना के माध्यम से परिवार में कमाने आय अर्जित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
4. इस योजना के माध्यम से मृतक परिवार के सदस्यों को 20 हजार रुपए एक मुश्त राशि का लाभ प्रदान होगा।
5. इस योजना के तहत मृतक व्यक्ति की मृत्यु के 30 दिन के भीतर ही इस योजना का लाभ प्राप्त हो जाएगा।
6. 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु वाले मृतक व्यक्ति के परिवार वालों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
7. इस योजना के अंतर्गत मृत्यु के 30 दिनों के अंदर ही मृतक के परिवार के सदस्य के अकाउंट में इस योजना में मिलने वाली राशि भेज दी जाएगी।
8. इस योजना के अंतर्गत परिवार में किसी भी कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर चाहे पुरुष हो या महिला हो उसके परिवार को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
9. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत शहरी एवम ग्रामीण दोनो क्षेत्रों के नागीरिको को इस योजना का लाभ मिलेगा।
10. इस योजन के अंतर्गत पहले लाभार्थी परिवार को 10 हजार रुपए दिए जाते थे जिसे बढ़ाकर अब सरकार ने 20 हजार रुपए तक कर दिए है।
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की पात्रता
1. इस योजना के तहत मृतक व्यक्ति मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. इस योजना के तहत मृतक के परिवार में अगर कोई कमाने वाला नही है, तो मृतक के परिवार जन इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है।
3. इस योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करने वाले मृतक के परिवार ही पात्र है।
4. विवाहित व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृतक के - पति, पत्नी, छोटे बच्चे, अविवाहित लड़की या माता पिता आवेदन के पात्र है।
5. अविवाहित व्यक्ति की मृत्य के संबंध में मृतक के भाई, बहन या माता पिता आवेदन करने के पात्र है।
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के दस्तावेज
1. आधार कार्ड
2. आयु प्रमाण पत्र
3. मृत्यु प्रमाण पत्र
4. बीपीएल प्रमाण पत्र
5. बैंक खाता विवरण
6. पासपोर्ट साइज फोटो
7. अगर व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना है तो मृत्यु के संबंध में FIR की फोटो कॉपी
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट https://socialjustice.mp.gov.in/ पर जाना होगा।
- होम पेज पर आपको दायित्व के ऑप्शन पर क्लिक कर सामाजिक सहायता के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने सामाजिक सहायता के अंतर्गत योजनाओं की सूची आ जाएगी।
- क्लिक करते ही आपके सामने राष्ट्रीय परिवार सहायता का आवेदन फॉर्म पीडीएफ फाइल के रूप में खुल जाएगा।
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म को Save के ऑप्शन पर क्लिक कर इसका प्रिंट आउट निकाल लेना होगा।
- आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- यदि आप शहरी क्षेत्र के नागरिक है तो आपको यह आवेदन फॉर्म नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत में जाकर जमा कर देना होगा।
- यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक है तो ग्राम पंचायत/जनपद कार्यालय में जाकर जमा कर देना होगा।
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