मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की महिलाओ को सरकारी भर्ती में 35% आरक्षण के सम्बन्ध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस गजट नोटिफिकेशन के अनुसार वन विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभागों की सीधी भर्ती में महिला उम्मीदवारों को 35% आरक्षण दिया जायेगा। यदि 100 पदों पर भर्ती निकलेगी तो उसमे से 35 सीट महिला उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रहेगी।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 में संशोधन किया गया है। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में गजट नोटिफिकेशन 03 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया है।
एमपी गजट नोटिफिकेशन में क्या लिखा है-
क्र. सी.-3-8-2015-एक-3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्
संशोधन
उक्त नियमों में नियम 3 में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्
(1) "किन्हीं सेवा नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, समस्त पदों (वन विभाग को छोड़कर) का पैंतीस प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होगा तथा उक्त आरक्षण क्षैतिज और प्रभाग वार (हॉरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट वाइज) होगा।"
गजट नोटिफिकेशन की इमेज निचे दी गई है। इसे आप वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउनलोड कर सकते है। गजट नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने की डायरेक्ट लिंक भी आगे दी गई है।
डाउनलोड गजट नोटिफिकेशन: https://govtpressmp.nic.in/pdf/extra/2023-10-03-Ex-304.pdf
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