MP RTE Admission 2025: मध्य प्रदेश आरटीई एडमिशन फॉर्म, इस तारीख तक करे आवेदन

MP RTE Admission 2025: मध्य प्रदेश की प्राइवेट स्कूल में निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। जैसा कि आप जानते होंगे नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कमजोर और वंचित समूहों के बच्चों को निजी स्कूलों में 25% सीटों पर मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। इस आर्टिकल में MP RTE Admission 2025 से जुडी सम्पूर्ण जानकारी विस्तार से दी गई है। 

पात्र इक्क्छुक आवेदक अपने ग्राम/वार्ड, पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस के गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में पोर्टल पर कक्षावार प्रदर्शित स्कूलो में निशुल्क प्रवेश हेतु अपनी समग्र आईडी एवं आधार सत्यापन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। 

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MP RTE Admission 2025 Notification

MP RTE Admission 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 05 मई 2025 से प्रारम्भ होंगे। मध्य प्रदेश आरटीईएडमिशन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा इसके पश्चात निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केंद्र पर मूल दस्तावेजों से सत्यापन करवाना होगा। सत्यापन के बाद पात्र पाए गए आवेदकों ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से अशासकीय स्कूल का आवंटन किया जायेगा। 

पात्रता

RTE Admission के लिए ऐसे बच्चे पात्र होंगे जिनके अभिभावक निम्न वर्ग से सम्बंधित हो-
  • अनुसूचित जाति
  • अनुसूचित जनजाति
  • वनभूमि में पट्टाधारी परिवार
  • विमुक्त जाति 
  • निःशक्त बच्चे (मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार)
  • HV ग्रस्त बच्चे
  • गरीबी रेखा के निचे रहने वाले परिवार के बच्चे
  • अनाथ बच्चे
  • कोविड19 में जिनके माता- पिता की मृत्यु हो गई हो। 


निवास प्रमाण पत्र के रूप में पालक/अभिभावक के निम्नलिखित दस्तावेज मान्य होंगे

  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र
  • मतदाता परिचय पत्र,
  • राशन कार्ड / पात्रता पर्ची / समग्र पर्ची,
  • ग्रामीण क्षेत्र का जाबें कार्ड (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना),
  • पासपोर्ट / ड्राइविंग लायसेन्स / बिजली बिल / पानी बिल,
  • कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चों के पालक/अभिभावक के निवास का पता अंकित हो।
  • यदि पालक/अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो परिवार के मुखिया के नाम के शासकीय दस्तावेज मान्य होगें

आयुसीमा


आवेदकों की आयुसीमा की जानकारी निचे कक्षा अनुसार दी गई है। नर्सरी, केजी 1, केजी 2 के लिए आयुसीमा की गणना 31 जुलाई 2025 और कक्षा 1 के लिए 30 सितम्बर 2025 के आधार पर की जाएगी। 
  • नर्सरी: न्यूनतम आयु 03 वर्ष एवं अधिकतम आयु 04 वर्ष 06 माह
  • केजी 1: न्यूनतम आयु 04 वर्ष एवं अधिकतम आयु 05 वर्ष 06 माह
  • केजी 2: न्यूनतम आयु 05 वर्ष एवं अधिकतम आयु 06 वर्ष 06 माह
  • कक्षा 1: न्यूनतम आयु 06 वर्ष एवं अधिकतम आयु 07 वर्ष 06 माह


जन्मतिथि के संबंध में पात्र दस्तावेज

  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
  • अस्पताल / सहायक नर्स तथा प्रसाविका मिडवाइफ (ए.एन.एम.) का रजिस्टर रिकार्ड
  • आंगनवाडी का रिकार्ड
  • पालक या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का स्व घोषणा पत्र (नियमानुसार)


महत्वपूर्ण तिथि


  • स्कूल की सीट का जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शन: 05 मई 2025 से 
  • ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार की तिथि: 07 मई 2025 से 21 मई 2025 तक 
  • दस्तावेजों के सत्यापन की तिथि: 07 मई 2025 से 23 मई 2025 तक 
  • लॉटरी द्वारा आवेदकों का चयन और चयनित आवेदकों को SMS द्वारा सुचना: 29 मई 2025
  • आवंटन के बाद अशासकीय स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होना एवं स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग: 02 जून 2025 से 10 जून 2025 तक
प्रथम चरण के बाद खाली रह गई सीटों को द्वितीय चरण में आवंटित किया जायेगा। 

आवेदन फीस

MP RTE Admission 2025 के लिए आवेदन निशुल्क है। 


चयन प्रक्रिया


आवेदकों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। 

आवेदन कैसे करे?


योग्य आवेदको को MP RTE की ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, नोटिफिकेशन में अपने बच्चे की योग्यता चेक करके निचे दी गई लिंक के माध्यम से 05 मई से ऑनलाइन आवेदन करना है। 

आवेदन फॉर्म भरने से पहले किन बातो का ध्यान रखे-


  • एक आवेदक केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पात्र होगा। 
  • ऑनलाइन आवेदन में कम से तीन स्कूलों को विकल्प के रूप में दर्ज करना होगा एवं अधिकतम 10 स्कूलों का चयन किया जा सकता है।
  • आवेदक द्वारा आवेदन में स्कूलों के नाम प्राथमिकता क्रम से दर्ज किये जाये। 
  • स्कूलों का चयन करते समय आवेदक अपनी प्राथमिकता को भली भाँति सुनिश्चित करने के उपरांत ही अपना आवेदन पोर्टल पर लॉक करे।
  • ऑनलाइन आवेदन में आवेदक ध्यानपूर्वक ही स्कूलो का प्राथमिकता क्रम दर्ज करें।
  • आवेदन फार्म के साथ आरक्षित कोटा से संबंधित दस्तावेज स्केन कर पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
  • ऑनलाइन आवेदन पश्चात दस्तावेजों के परीक्षण के समय मूल दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। दर्ज जानकारी तथा मूल दस्तावेज में अंतर पाए जाने पर अपात्र किया जायेगा।
  • ऑनलाइन आवदेन के पश्चात यदि कोई आवेदक निर्धारित तिथि के अंदर सत्यापन केन्द्र पर जाकर सत्यापन नहीं कराता है तो उसका आवेदन स्वयं निरस्त हो जायेगा एवं ऑनलाइन लॉटरी प्रकिया में सम्मलित नही हो सकेगा।
  • आवेदक द्वारा पोर्टल पर किये गये आवेदन की पोर्टल से जनरेटड पॉवती को अपने पास सुरक्षित रखा जायें। सत्यापन केन्द्र में सत्यापन के समय यह आवेदन पावती होना अनिवार्य है।
  • यदि कोई आवेदक पूर्व से ही निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत किसी प्राइवेट विद्यालय में निःशुल्क (फ्री) अध्ययनरत है तो वह आवेदन नही करें अन्यथा उनका आवेदन निरस्त हो जायेगा।

महत्वपूर्ण लिंक


ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे (05 मई से लिंक एक्टिवेट होगी)




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