मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना; इस योजना से मध्य प्रदेश में गरीबो को मिलेंगे फ्री प्लॉट, जाने क्या है पात्रता

MP Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana


मध्य प्रदेश सरकार ने नए साल में राज्य के गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना लेकर आई है। इस योजना के द्वारा गरीब परिवारों को फ्री में प्लॉट दिए जायेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 04 जनवरी 2023 से इस योजना का शुभारम्भ टीकमगढ़ जिले से हुआ। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टीकमगढ़ जिले में 10500 लोगो को प्लॉट दिए गए। इस योजना के द्वारा 600 वर्गफुट के प्लॉट दिए जायेंगे। 

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

आवासीय भू-खण्‍ड प्राप्‍त होने पर शासकीय याजनाओं एवं बैंक से आवास ऋण में प्राप्‍त करने में सहायता हो सकती है। अत: राज्‍य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्‍येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में 'आबादी क्षेत्र' की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू-खण्‍ड उपलब्‍ध कराने के लिये "मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना" प्रारम्भ की जा रही है।


पात्रता
  • आवेदक परिवार के पास स्‍वतंत्र रूप से रहने के लिये आवास नही है।
  • आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि है।
  • आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) दुकान से राशन प्राप्‍त करने के लिये पात्रता पर्ची धारित करता है।
  • आवेदक परिवार का कोई भी सदस्‍य आयकर दाता नही है।
  • आवेदक परिवार को कोई भी सदस्‍य शासकीय सेवा में नही है।
  • आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भू-खण्‍ड चाहता है दिनांक 01 जनवरी, 2021 तक की मतदाता सूची में नाम दर्ज है।

प्रक्रिया

(1) आवेदक द्वारा आवसीय भू-खण्‍ड प्राप्‍त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन SAARA पोर्टल https://saara.mp.gov.in/ के माध्‍यम से प्रस्‍तुत करना होगा।
(2) उक्‍त प्रस्‍तुत आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी को परीक्षण/प्रतिवेदन हेतु प्रेषित किया जायेगा।
(3) ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी द्वारा आवेदन की जांच कर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा।
(4) प्राप्‍त प्रतिवेदन अनुसार प्रारंभिक/परीक्षण कर पात्र/अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी।
(5)पात्र,अपात्र परिवारों की ग्राम पंचायतवार सूची संबंधित ग्राम के निवासियों से आपत्‍तीयां या सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु प्रकाशित की जायेगी। सूचना चौपाल, गुडी, चावडी आदि सार्वजनिक स्‍थलों तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में चस्‍पा की जायेगी।
(6)तहसीलदार सूचना में विनिर्दिष्‍ट तारीख और स्‍थान पर आपत्तियों और सुझाव का परीक्षण करेगा और पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची तैयार करेगा।
(7)तहसीलदार पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची ग्राम सभा के अनुमोदन हेतु प्रेषित करेगा जो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन कर तहसीलदार को विचारार्थ प्रेषित की जाएगी। जिस पर तहसीलदार आवंटन हेतु आदेश पारित करेगा।



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