मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 01 अगस्त 2014 को लागु की है, जिसका नाम एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है। इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा युवा पीढ़ी को ऋण प्रदान किया जायगा, जिससे की ज्यादा से ज्यादा युवा बेरोजगार न रहते हुए रोजगार प्राप्त कर सके।
प्रदेश के ऐसे युवा जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोजगार है और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। जिसके कारण वो स्वयं का कुछ रोजगार कर सके। एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इस योजना से वो रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनेंगे। इस योजना का लाभ लेकर युवा खुद का रोजगार स्थापित कर सकते है।
एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2023 क्या है ?
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस योजना की शुरुवात 1 अगस्त 2014 से कर दी थी। इस योजना के तहत सरकार युवाओ को लोन राशि प्रदान करेगी। जिससे वे अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकेंगे। एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में युवाओ को सरकार 50 हजार से 10 लाख तक का लोन प्रदान करेगी। इसके अंतर्गत युवाओ को मार्जिन मनी सब्सिडी इंटरेस्ट, अनुदान ऋण प्रशिक्षण और ट्रेनिंग मिलेगी। इस योजना में लोन को लौटने की अधिकतम अवधि 7 वर्ष की तय की गई है।
एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2023 का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देना है। जिससे युवा स्वयं ही रोजगार के अवसर को बढा सके और दूसरे युवाओ को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगे। इस योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश की बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी और ज्यादा से ज्यादा लोग स्वरोजगार की और आकर्षित होंगे, जिससे की प्रदेश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से युवाओ को लोन प्राप्त होगा, जिससे की वे अपना उद्योग स्थापित कर सकें।
एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2023 की विशषताएँ और लाभ
1. इस योजना का लाभ पुरुष और महिला दोनो ले सकते है।
2. इस योजना का लाभ शिक्षित युवा होंगे, उन्हें ही सरकार द्वारा व्यापार करने के लिए लोन दिया जायेगा।
3 . मध्यप्रदेश सरकार BPL/ अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,पिछड़े वर्ग, दिव्यांग लोग और महिलाओ को 30% ( 2 लाख) की मार्जिन मनी की सहायता देगी।
4. सरकार सामान्य वर्ग के लोगो को केवल 15% (1 लाख) की मार्जिन मनी देगी।
5. इस योजना के अतिरिक्त भोपाल गैस पीड़ित परिवार के लोगो को परियोजना लागत पर 20% (1 लाख) दिया जायेगा।
6. घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति को प्रोजेक्ट कॉस्ट 30% (3 लाख) दी जायेगी।
7. बैंक द्वारा युवाओ को रोजगार खोलने के लिए 50 हजार से 10 लाख तक का लोन मिलेगा।
8 . 30 दिन के अंदर युवाओ को बैंक द्वारा लोन राशि दी जायेगी।
9. लोन का इंटरेस्ट 7 साल तक पूरा कर सकते है।
10. इस योजना के अंतर्गत सरकार युवाओ को लोन,सब्सिडी,मार्जिन मनी और ट्रेनिग की सहायता भी करेगी।
एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पात्रता
1. इस योजना के अंतर्गत आवेदक मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
2. इस योजना के लिए कार्यक्षेत्र मध्यप्रदेश का ही होना चाहिए।
3. इस योजना के लिए आवेदकों की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
4. इस योजना के लिए आवेदक की शैक्षिक योग्यता कक्षा पांचवी तो अनिवार्य ही है।
5. आवेदक आयकर दाता नही होना चाहिए।
6. आवेदक के पास स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए।
7. इस योजना का लाभ आवेदक सिर्फ एक बार ही प्राप्त कर सकते है।
8. यदि किसी आवेदक ने बैंक से किसी भी प्रकार का लोन लिया है और उसे पूरा नही किया है तो ऐसे आवेदक इस योजना के पात्र नही होंगे ।
9. किसी इंस्टीट्यूट से अपने लोन नही लिया है तो उसका शपथ पत्र भी देना होगा।
10. कोई भी सरकारी उद्यमी/ स्वरोजगार योजना के लाभार्थी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के दस्तावेज
1. आधार कार्ड
2. जन्म प्रमाण पत्र
3. मूल निवासी प्रमाण पत्र
4. पहचान पत्र
5. राशन कार्ड
6. पासपोर्ट साइज फ़ोटो
7. आय प्रमाण पत्र
8. शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट
9. दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
1 . सर्वप्रथम आवेदक को इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट https://msme.mponline.gov.in/Portal/Services/msme2019/landing.html पर जाना होगा।
2 . इसके बाद वेबसाइट के होम पेज एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2023 के आवेदन पर क्लिक करे।
3 . आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को दर्ज करे जैसे - आवेदक का नाम ,माता पिता का नाम ,बैंक अकाउंट विवरण ,आधार नंबर आदि। इस तरह आवेदक अपना आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक भर सकते है।
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