मोटर व्हीकल कानून 2023; परिवहन मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2023 से इन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन होंगे रद्द

Registration of these vehicles will be cancelled by the Ministry of Transport


मोटर व्हिकल कानून 2023: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया जायेगा। सरकार ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। मंत्रालय द्वारा बताया गया कि जो गाड़िया 15 साल पुरानी है उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जायेगा। विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार नया आदेश 01 अप्रैल 2023 से लागु हो जायेगा। 

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इन गाड़ियों पर होगा नियम लागु

इस नियम के अनुसार सभी सरकारी वाहनो को रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर पर डिस्पोज कराना होगा। जिसमे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, निगमो, स्टेट ट्रांसपोर्ट, पीएसयू, सरकारी स्वायत्त संस्थान के सभी 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप कराना होगा। यह नियम निगम और परिवहन विभाग की बस तथा गाड़ियों पर भी लागू होगा।

जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू हुआ है, उन्हें भी रद्द ही माना जाएगा।

किसके लिए यह नियम नहीं है?

सेना के वाहनो के लिए यह नियम लागु नहीं होगा। सरकार द्वारा सेना को इस नियम में छूट दी  है। आतंरिक सुरक्षा से जुड़े कुछ अन्य विभागों को भी इसमें छूट दी गई है। 

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