एमपी अन्नदूत योजना 2023 : जाने लाभ,पात्रता और आवेदन करने की प्रक्रिया

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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के नागरिको के लिए कई प्रकार की योजनाओं का समय-समय पर शुभारम्भ करते आये है। मुख्यमंत्री द्वारा युवाओ के लिए एमपी स्वरोजगार योजना लागू की गई थी। युवाओ को बेरोजगारी की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार ने एक और योजना का आरम्भ किया है -  एमपी अन्नदूत योजना 2023. जिसके माध्यम से युवाओ को अपना रोजगार स्थापित करने का मौका दिया जायगा।

मध्यप्रदेश अन्नदूत योजना 2023 के द्वारा राज्य की आपूर्ति हेतु निगम के भंडार ग्रहो से खाद्य सामग्री राशन की दुकान तक पहुंचाने हेतु वाहन के लिए ऋण युवाओ को दिया जायगा। आज के समय में देखा जाए तो 1 करोड़ 18 लाख  परिवारो को मध्यप्रदेश राज्य की 26 हजार उचित मूल्य वाली राशन की दुकानों के द्वारा खाद्य सामग्री को बांटा जा रहा है। 

इसके अंतर्गत हर महीने दुकानों तक नागरिक आपूर्ति निगम परिवहनकर्ताओं के जरिये से 3 लाख टन खाद्य सामग्री पहुंचाई जाती है। इस कार्य में कई बार घोटालो की शिकायते आती रहती है। इन शिकायतों पर सरकार द्वारा कार्यवाही भी की जाती है। इन सभी घोटालो पर रोक लगाने के लिए मध्य्प्रदेश द्वारा एमपी अन्नदूत योजना को लागु किया है। 

एमपी अन्नदूत योजना 2023 क्या है ? 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एमपी अन्नदूत योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का प्रयत्न किया जायेगा। सरकार, कलेक्टरो के माध्यम से युवाओ को चिन्हित करेगी। युवाओ द्वारा खाद्य सामग्री का आदान-प्रदान करने के लिए, बैंक युवाओ को वाहन खरीदने के लिए लोन प्रदान करेगी। इतना ही नही सरकार द्वारा युवाओ को 3% ब्याज पर अनुदान भी देगी।

योजना के तहत सरकार युवाओ के लिए कुल 1000 वाहनो की खरीद कराई जायेगी जो कि 6 से 8 टन खाद्यान्न परिवहन की क्षमता वाले होंगे। इन्ही वाहनों का राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के भंडार गृहो से खाद्य सामग्री को सरकारी राशन की दुकानों पर पहुचाने के लिए किया जायगा। 

एमपी अन्नदूत योजना का उद्देश्य 

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओ को रोजगार प्रदान करना है। इस योजना से राज्य में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को कम करना है। अन्नदूत योजना के तहत ऐसे सभी बेरोजगार युवाओ को कमाई का एक साधन मिल जायगा, जिससे उनकी जीविका चल सके। 

अन्नदूत योजना के माध्यम से सभी बेरोजगार युवाओ को उचित मूल्य की सभी दुकानो (सरकारी राशन की दुकानों) पर राशन पहुंचाना होगा। इस के साथ ही युवाओ को रोजगार मिलेगा और साथ ही सरकारी राशन की दुकानों पर राशन पहुंचने में देरी और हो रहे घोटालो की समस्या से भी निजात मिलेगा। ये कार्य अभी तक नागरिक आपूर्ति निगम परिवहनकर्ताओ द्वारा किया जाता है। 

एमपी अन्नदूत योजना की विशेषताये और लाभ


1. मध्यप्रदेश सरकार की अन्नदूत योजना के अंतर्गत राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जायेगा। 
2. इस योजना के अंतर्गत 1000 वाहनो की खरीद युवाओ के लिए की जाएगी और इन वाहनों की क्षमता 6 से 8 टन की होगी। 
3 . खाद्यान सामाग्री को राशन की दुकानों तक पहुचाने के सरकार द्वारा युवाओ को लोन सरकार अपनी गारन्टी पर देगी। 
4. सरकार द्वारा वाहन के लिए दिए जाने वाले लोन पर युवाओ को 3% ब्याज की सब्सिडी भी दी जायेगी। 
5. इस योजना का लाभ केवल जिला कलेक्टर द्वारा चयनित युवाओ को ही प्राप्त होगा। 
6. एमपी अन्नदूत योजना के अंतर्गत 65 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मिलने वाली राशि मे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50 - 50 % का भुगतान किया जायेगा। 
7. इस योजना के तहत नागरिक आपूर्ति निगम खाद्यान परिवहन के लिए 65 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान करेगी जिसमे परिवहनकर्ता को डीजल,ड्रायवर सहित अन्य खर्चे भी निकालने होंगे। 
8. राज्य में 26 हजार उचित मूल्य की राशन के द्वारा 1 करोड़ 18 लाख परिवारों को खाद्य सामग्री प्रदान की जायेगी।
9.  नागरिक आपूर्ति निगम परिवहनकर्ताओ के माद्यम से 3 लाख टन खाद्य सामग्री प्रति माह दुकानों तक पहुँचाती है जिसमे काफी घोटाले की शिकायतें आती है उनकी भी समस्या का समाधान होगा। 
10. इस योजना के तहत युवाओ को ऋण 7 वर्ष के लिए दिया जायेगा। 

एमपी अन्नदूत योजना के दस्तावेज

निचे कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की लिस्ट दी गई है। ये वे दस्तावेज है जो किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को देना होते है। अभी तक इस योजना के दस्तावेजों के बारे में सरकार के तरफ से बताया नहीं गया है इसलिए सम्भावना है कि निचे दिए गए दस्तावेजों में परिवर्तन हो सकता है। 

1. आधार कार्ड 
2. बीपीएल कार्ड
3. राशन कार्ड
4. आय प्रमाण पत्र 
5. मूल निवासी प्रमाण पत्र 
6. शैक्षिक प्रमाण पत्र
7. मोबाइल नम्बर
8. पासपोर्ट साइज फ़ोटो 
9. आवेदक का चार पहिया वाहन का ड्रायविंग लाइसेंस

एमपी अन्नदूत योजना की पात्रता 


1. आवेदक मध्यप्रदेश की सबंधित सेक्टर की जनपद पंचायत का मूल निवासी होना चाहिए। 
2. बेरोजगार युवा ही इस योजना के पात्र होंगे।
3. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम आठवी तक होना अनिवार्य है।
4. आवेदक की आयु 18 - 45 के बीच होनी चाहिए। 
5. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से कम होनी चाहिए। 
6 . आवेदक ऐसी किसी भी अन्य सरकारी योजना का लाभार्थी न हो।
7. आवेदक के पास चार पहिया गाड़ी का लाइसेंस होना अनिवार्य है। 
8. आवेदक सरकारी कर्मचारी या पेंशनधारी नहीं होना चाहिए। 

एमपी अन्नदूत योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया 


इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट https://samast.mponline.gov.in/portal/search-scheme-wizard के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। 

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